ITR filing last date 2025 – इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया पूरे ज़ोरों पर है, क्योंकि इसी आखिरी तारीख अब तक 15 जुलाई, 2025 थी। लेकिन सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नई तारीख हर टैक्सपेयर कैटेगरी पर लागू नहीं होती। अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय की गई है। आप यहां जानिये कि आपके लिए ITR filing last date कौन सी है।
इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और HUF के लिए डेडलाइन
अगर आप एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हैं और आपके अकाउंट का ऑडिट ज़रूरी नहीं है, तो आपके लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।
कंपनियों और फर्म्स के लिए अलग डेडलाइन
जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट ज़रूरी होता है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। इसमें कंपनियां, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स और फर्म्स के वर्किंग पार्टनर शामिल होते हैं। लेकिन ध्यान दें कि इन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक जमा करनी होगी।

इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वालों के लिए आखिरी तारीख
अगर आपके बिज़नेस में इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन शामिल हैं, तो आपको सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है और ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। ऐसे टैक्सपेयर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करनी होती है।
बिलेटेड ITR दाखिल करने की डेडलाइन
अगर आप तय समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित (Belated) ITR फाइल करने का विकल्प रहेगा। हालांकि इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, जो अधिकतम ₹5,000 तक हो सकती है।
ITR फाइल करने से पहले जरूरी डॉक्युमेंट्स
- Form 16 – सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी।
- PAN और Aadhaar कार्ड – लॉगिन और वेरिफिकेशन के लिए।
- बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट – ब्याज की इनकम के लिए।
- Capital Gains स्टेटमेंट – शेयर या म्यूचुअल फंड की सेल के लिए।
- Form 26AS, AIS और TIS – टैक्स कटौती और भुगतान की जानकारी के लिए।
ITR E Filing कैसे करें?
सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। लॉग इन करने के बाद “E-file” सेक्शन में जाकर सही असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) चुनें, अपनी कैटेगरी (individual/business) सेलेक्ट करें, सही ITR फॉर्म भरें और आखिरी में सबमिट करें।
इस तरह itr filing last date 2025 को ध्यान में रखते हुए अगर आप समय पर itr e filing करते हैं तो पेनल्टी से बच सकते हैं और टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रख सकते हैं।
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