Income Tax Return फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ चुकी है, और यदि यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है, तो भरने से पहले हमारे इस लेख को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके काफी काम आ सकती है। दरअसल, नए बजट के अनुसार इनकम टैक्स रिबेट लिमिट 12 लाख रुपए हो गई है, जिससे करदाताओं को काफी फायदा मिल रहा है, खास कर नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, नई व्यवस्था में आपको कम विकल्प मिलते हैं, लेकिन टैक्स देनदारी कम करने के लिए आप आज भी कई वेध तरीके अपना सकते हैं। इस लेख में हमनें बताया है, कि Income Tax में बचत कैसे करें? आगे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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Income Tax में बचत कैसे करें?
NPS का लाभ लें
कई लोग इस स्कीम को नजर अंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक प्रभावशाली स्कीम है, जिसमें निवेश पर मूल वेतन के 14% तक के अंशदान पर धारा 80CCD(2) के तहत छूट मिलती है। इसमें निवेश के बाद वो इस रकम का फायदा अपने बुढ़ापे में ले सकते हैं, जो उनके और बच्चों के भविष्य के लिए काम आता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(12A) के अनुसार 60 वर्ष की आयु में नो NPS राशि निकी जाती है, उसका 60% कर माफ कर दिया जाता है।
EPF में ज्यादा पैसा जमा करें
नौकरी पेशा इंसान अपने मासिक वेतन का अधिकतम 12% EPF में जमा करता है, लेकिन यदि आपका मासिक वेतन 15,000 से अधिक है, तो आप इसे बढ़ा कर और अधिक कर सकते हैं, क्योंकि EPF में जमा किए गए पैसों पर टैक्स नहीं लगता है, और भविष्य में ये आपके लिए रिटायरमेंट के बाद की पेंशन होती है, जिसका आप अच्छे से लाभ ले पाएंगे।
आर्बिट्रेज फंड्स में इन्वेस्ट करें
वैसे तो कई लोग FD में इन्वेस्ट करना पसन्द करते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम कम होता है। हालांकि, FD और आर्बिट्रेज फंड दोनों में ही समान रिटर्न मिलता है, लेकिन इन पर लगने वाला टैक्स अलग होता है। FD पर सालाना अर्जित ब्याज पर टैक्स लगता है, वहीं आर्बिट्रेज फंड्स पर रिडेंप्शन के समय ही टैक्स लगता है, और इसमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है। इनकम टैक्स में बचत करने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है।
कंसलटेंट और अनुमानित कर का लाभ लें
जो लोग नौकरी पेशा नहीं है, वो NPS या EPF जैसी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, इनमें कंसलटेंट या फ्रीलांसर जैसे लोग शामिल हैं। वो लोग धारा 44ADA के तहत अनुमानित कर स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत वें अपने वास्तविक खर्चों पर बिना ध्यान दिए सकल प्राप्तियों का 50% कर योग्य आय के रूप में घोषित करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। हालांकि, ये तब तक काम करती है, जब तक सकल प्राप्तियां 75 लाख रूपये से अधिक न हो। उदाहरण के लिए कोई फ्रीलांसर 20 लाख रुपए साल के कमाता है, तो वो बिना खर्च के रिकॉर्ड रखें अपनी कर योग्य आय को 10 लाख रूपये घोषित कर सकता है।
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